Supreme Court: चुनाव बाद हिंसा मामले में सीएम ममता बनर्जी के इलेक्शन एजेंट एसके सुपियान को अग्रिम जमानत

चुनाव बाद हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट एसके सुपियान को अग्रिम जमानत दे दी है। यह आदेश जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया है।

0
131
Supreme Court

नई दिल्ली: चुनाव बाद हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट एसके सुपियान को अग्रिम जमानत दे दी है। यह आदेश जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया है। अदालत ने गत 4 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 जनवरी को सुपियान की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की सुपियान की याचिका खारिज कर दी थी।

दरअसल, सीबीआई नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद हुई एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने सुपियान को इस मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था।

Advertisement