Supreme Court में 2 अगस्त से Article 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई

Supreme Court

कोलकाता: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 (Article 370) को हटाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुनवाई शुरू करेंगे। CJI ने कहा कि सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर रोजाना साढ़े दस बजे से सुनवाई होगी। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कानून लाकर जम्मू-कश्मीर को खास दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थीं।

याचिकाओं में की गई है ये मांग

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 10 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें आर्टिकल 370 और 35ए को बहाल करने के अलावा जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाने का फैसला रद्द करने की मांग की गई है। बता दें कि इससे पहले साल 2020 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी और कहा था कि हम मामला बड़ी संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ में सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सोमवार को हलफनामा दायर कर जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद आए बदलावों की जानकारी दी थी और आर्टिकल 370 हटाने के अपने फैसले का बचाव किया था। केंद्र सरकार न अपने जवाब में कहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकी और अलगाववादी नेटवर्क पर लगाम लगी है। 2018 में जहां राज्य में 1767 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, वहीं, 2023 में अब तक कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है। 2018 में संगठित हड़ताल/बंद की 52 घटनाएं हुई। वहीं, इस साल ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है।

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